नैनीताल में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म:आरोपी को 10 साल की सजा, बनभूलपुरा थाना प्रभारी पर कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म:आरोपी को 10 साल की सजा, बनभूलपुरा थाना प्रभारी पर कार्रवाई के निर्देश

नैनीताल की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोपी मो. अकरमुल हक को 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। पीड़िता ने 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी ने शादी के बहाने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाया था।

कोर्ट ने विगत दिवस आरोपी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी ठहराया था। बुधवार को सजा सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बनभूलपुरा थाने में एक युवती ने पश्चिमी दिल्ली निवासी अकरमुल हक पुत्र रफीक के खिलाफ 4 जनवरी 2020 को रिपोर्ट लिखाई कि वैवाहिक सोशल साइट पर आरोपी ने वर्ष 2017 में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बाद में आरोपी ने उससे शादी का इजहार किया और वह 27 अगस्त 2018 को हल्द्वानी मिलने आ गया। 25 जून 2019 तक हल्द्वानी व दिल्ली के कई होटलों में उसे ले गया। उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाए लेकिन जून 2019 में उसने पीड़िता को हल्द्वानी भेज दिया और शादी के लिए 6 माह का समय मांगा। बाद में वह शादी से मुकर गया। आरोपी को फरवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह कोर्ट में पेश किए। गवाहों के बयानों के अलावा पुलिस जांच रिपोर्ट, होटलों के रिकॉर्ड आदि के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया है

Ad Ad Ad Ad Ad

सम्बंधित खबरें

You cannot copy content of this page