उत्तराखंड के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से खाली चल रहे सहायक अध्यापकों के 1649 पदों पर भर्ती होने जा रही है, यह भर्ती जिलेवार स्तर पर की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली, 2012 (यथासंशोधित) के तहत संचालित की जाएगी। साथ ही इसमें कार्मिक विभाग के 25 अप्रैल 2025 के शासनादेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 2100 सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इनमें से 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए सरकार ने शेष 1649 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि चूंकि प्राथमिक शिक्षकों का जनपद कैडर होता है, इसलिए इन पदों के लिए जिला स्तर पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली

शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। पिछले दो वर्षों में सरकार ने लगातार तीन हजार से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की है। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों ने एनआईओएस (NIOS) से डी.एल.एड. (D.El.Ed.) करने वालों को भर्ती में शामिल करने की मांग की थी। इस मुद्दे पर मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। अब, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत वर्ष 2017 से 2019 तक एनआईओएस से डी.एल.एड. करने वाले अभ्यर्थी भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग ले सकेंगे।








