ब्रेकिंग न्यूज़ : HC से मुकेश सिंह बोरा को कुछ शर्तों के साथ मिली जमानत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट एवं दुष्कर्म के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मुख्य आरोपी मुकेश सिंह बोरा को न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। आरोपी एफआईआर संख्या 170/2024 के तहत धारा 376(2)(n), 506 आईपीसी एवं धारा 9(m)/10 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत थाना लालकुआं, जिला नैनीताल में पंजीकृत मामले में न्यायिक हिरासत में था।

प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता, जो एक विधवा महिला है, 2021 में नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान उसने नैनीताल दुग्ध संघ, लालकुआं में नौकरी पाने के लिए अभियुक्त मुकेश सिंह बोरा से संपर्क किया, जो संघ के अध्यक्ष हैं। अभियुक्त ने उसे स्थायी नौकरी देने के बहाने एक होटल में बुलाया और वहां बलपूर्वक दुष्कर्म किया।

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें

अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि एफआईआर में अत्यधिक देरी हुई, क्योंकि कथित घटनाएं 2021 में हुईं, लेकिन मामला सितंबर 2024 में दर्ज हुआ। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता द्वारा अपने बयान में बार-बार बदलाव किया गया, जिससे मामले की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है। वहीं, राज्य के उप महाधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और अभियुक्त द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया गया।

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