उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की मुख्य आरोपियों को अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की मुख्य आरोपियों को अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
नैनीताल – उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद सहित अन्य लोगो की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद अब्दुल मोईन जमानत मंजूर कर दी है। आज हुई सुनवाई पर उनके ऊपर आरोप लगा था की वे भीड़ को उकसा रहे हैं। और आगजनी करा रहे है। जबकि उनकी तरफ से कहा गया उनका नाम न तो प्राथमिकी मे है न ही वह घटना में शामिल हैं। संदेह के आधार पर उन्हें वेवजह से गिरफ्तार किया गया उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। जबकि कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी है। आपको बता दे कि अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित ,झूठे सपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नही उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया। जब जिला प्रसाशन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुँची तो उनपर पथराव किया गया। बाद में इसने दंगा का रूप ले लिया। इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए कईयों की जान तक चली गयी। आरोपियो का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उनका नाम नही है। पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। दंगे में सामील कई लोगो को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।










